अलर्ट! 31 दिसंबर से पहले पूरे करें ये 3 जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान – NPS Scheme Update

NPS Scheme Update: नई दिल्ली – साल खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर की आखिरी तारीख नहीं, बल्कि कई अहम फाइनेंशियल नियमों से जुड़ी डेडलाइन भी है। अगर इन जरूरी कामों को समय रहते पूरा नहीं किया गया, तो आम लोगों को आर्थिक नुकसान, जुर्माना और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि साल के आखिरी दिन से पहले किन कामों को निपटाना अनिवार्य है।

NPS निवेशकों के लिए जरूरी अपडेट

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए यह समय बेहद अहम है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है। PFRDA ने NPS की स्कीम A को बंद करने का निर्णय किया है। इस स्कीम में निवेशकों की संख्या और कुल फंड साइज काफी कम था।

इस स्कीम के तहत REITs, InvITs, AIFs और अन्य वैकल्पिक निवेश विकल्प शामिल थे, जिनमें जोखिम अपेक्षाकृत अधिक था। इसी वजह से नियामक ने इसे समाप्त कर इसे स्कीम C (कॉरपोरेट डेट) और स्कीम E (इक्विटी) में मर्ज करने का फैसला किया है। जो निवेशक अभी भी स्कीम A में हैं, उन्हें अपनी निवेश स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और समय रहते जरूरी बदलाव कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की असुविधा न हो।

टैक्स रिटर्न से जुड़ी आखिरी तारीख

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को लेकर 31 दिसंबर बेहद अहम है। असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट या रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि यही है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है या पहले भरे गए रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो यह आखिरी मौका है। इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करने पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा, बिजनेस या शेयर बाजार में हुए नुकसान को अगले साल के मुनाफे से समायोजित करने का अधिकार भी खत्म हो सकता है, जिससे टैक्स बोझ और बढ़ सकता है।

आधार-पैन लिंकिंग की खास डेडलाइन

आधार और पैन को लिंक करने को लेकर भी 31 दिसंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए इसकी अंतिम तारीख पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन एक खास श्रेणी के लोगों के लिए यह डेडलाइन अभी भी लागू है।

यह नियम उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था। ऐसे मामलों में 31 दिसंबर तक आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य है। अगर तय समय सीमा तक लिंकिंग नहीं की गई, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं।

क्यों जरूरी है समय पर ये काम पूरे करना

साल के अंत में इन फाइनेंशियल कामों को पूरा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि नए साल में किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी से बचा जा सके। समय पर सही कदम उठाने से न सिर्फ जुर्माने से बचाव होगा, बल्कि भविष्य की वित्तीय योजना भी मजबूत बनेगी।

निष्कर्ष

31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि कई अहम फाइनेंशियल जिम्मेदारियों की अंतिम समयसीमा है। NPS निवेश से जुड़ा अपडेट हो, टैक्स रिटर्न की फाइलिंग या फिर आधार-पैन लिंकिंग—इन सभी कामों को समय पर निपटाना बेहद जरूरी है। साल के आखिरी दिनों में थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।

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