Lalitpur News: पात्र लाभार्थी शीघ्र करें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आनलाईन आवेदन

Lalitpur News: समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग, सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ स्तर से जनपद ललितपुर हेतु 659 जोडे के सामूहिक विवाह करायें जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ स्तर से योजनान्तर्गत एस0ओ0पी0 जारी की गई है।

ब्लाॅक अथवा निकाय से सम्बन्धित पात्र लाभार्थी योजनान्तर्गत संचालित बेवसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदिका एवं वर की पात्रता के परीक्षण में ब्लाॅक अथवा निकाय स्तर द्वारा पड़ोसियो से भी अविवाहित होने की जानकारी जुटाई जायेगी। योजनान्तर्गत चयनित जोडों में से 10 प्रतिशत जोडों का रेंडम सत्यापन राजस्व या अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

Lalitpur News: आधार कार्ड लिंक मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य है

100 से अधिक जोडे होने पर जिलाधिकारी, स्वयं सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। योजनान्तर्गत पात्रता हेतु कन्या के पिता की वार्षिक आय रूपये दो लाख या उससे कम होनी चाहिए, वधु की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए साथ ही आयु की पुष्टि हेतु शैक्षिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या मनरेगा कार्ड अनिवार्य है साथ ही आवेदिका एवं वर के पास आधार कार्ड लिंक मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य है क्योकि आवेदन के समय ओटीपी प्राप्त होने पर ही अग्रिम आवेदन प्रक्रिया हो सकेगी।

योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता (रू0 35,000/- की धनराशि कन्या के खाते में, रू0 10,000/- की वैवाहिक उपहार सामग्री तथा रू0 6,000/- विवाह आयोजन हेतु इस प्रकार कुल 51,000/- की धनराशि प्रति जोड़ा) उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत अधिक से अधिक बेटियों को लाभ मिले इसके लिये समाज कल्याण विभाग निरन्तर प्रयत्नशील है।

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