ललितपुर। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में 13 नवंबर 2021 को जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं नायब तहसीलदार महरौनी द्वारा अमोद कुमार जैन मैसर्स ज्ञानसागर फर्टिलाइजर्स टीकमगढ़ रोड महरौनी की दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान गोदाम खुली पाई गई, यहां पर उपस्थित मुनीम अभि जैन द्वारा बताया गया कि उर्वरक की दुकान में मात्र 1 बोरी डीएपी उपलब्ध है। इनके द्वारा उर्वरक से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रेषित नहीं किए गए, साथ ही इनके यहां पॉश मशीन भी उपलब्ध नहीं थी। पूछे जाने पर उनके द्वारा दुकान मालिक को बाहर जाना बताया गया। मुनीम द्वारा मोबाइल पर बात कराएं जाने पर दुकान मालिक को उपस्थित होने को कहा गया, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इनकी आईडी संख्या 381269 पर 1238 बोरी डीएपी एवं 0.750 मी0 टन यूरिया अवशेष आ रही है। जबकि इनकी दुकान पर डीएपी की मात्र 1 बोरी उपलब्ध पाई गई, जो पॉश मशीन आईडी से स्टॉक का अंतर पाया गया। निरीक्षण में पाया गया कि दुकान मालिक द्वारा उर्वरक का व्यापार मनमाने ढंग से किया जा रहा है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3 (क) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देश पर उर्वरक विक्रेता अमोद कुमार जैन, मैसर्स ज्ञानसागर फर्टिलाइजर्स टीकमगढ़ रोड महरौनी के विरुद्ध उर्वरक अनियमितता पूर्ण एवं मनमाने ढंग से उर्वरक का विक्रय करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3 (क) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज कराई गई। साथ ही श्री राम ट्रेडर्स एवं सराफ इंटरप्राइजेज के उर्वरक लाइसेंस भी निलंबित किये गए।
