Lalitpur News: ललितपुर: मारपीट और धमकी मामले में अभियुक्त को सजा व 12 हजार रुपये जुर्माना

Lalitpur News: ललितपुर। जनपद में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत ललितपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चला अभियान

यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशन में की गई। जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के उद्देश्य से संबंधित थाना प्रभारियों, पैरोकारों एवं अभियोजन अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में ललितपुर पुलिस द्वारा इस मामले में निरंतर मॉनिटरिंग की गई।

पुलिस के अनुसार यह मामला थाना कोतवाली ललितपुर से संबंधित है। अभियुक्त के.पी. सिंह पुत्र लल्लू ठाकुर उर्फ हरदेव सिंह, निवासी ग्राम खुरा, थाना कोतवाली ललितपुर के विरुद्ध वर्ष 2016 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली ललितपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 1910/2016 में अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 तथा 3(2)1द,ध एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे।

विवेचना के दौरान जुटाए गए ठोस साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित की गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसके बाद मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन पक्ष द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर दिनांक 21 जनवरी 2026 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (SC/ST Act) कोर्ट, ललितपुर द्वारा फैसला सुनाया गया।

न्यायालय का स्पष्ट संदेश

न्यायालय ने अभियुक्त के.पी. सिंह को पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि के कारावास तथा 12,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से समाज में स्पष्ट संदेश गया है कि गाली-गलौज, हिंसा और जातिगत अपमान जैसे अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ललितपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध, धमकी या सामाजिक उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें। पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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