जिला कारागार में लोक अदालत का हुआ आयोजन

12 वादों का निस्तारण कर निरूद्ध बन्दियों को लाभ प्रदान किया गया

ललितपुर। जनपद न्यायधीश चन्द्रोदय कुमार न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ललितपुर के निर्देशानुसार, डा. सुनील कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ललितपुर के द्वारा 29.11.2021 को जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। डॉक्टर सुनील द्वारा जेल लोक अदालत में कैदियों को विधिक साक्षरता प्रदान करते हुए यह अवगत कराया गया कि अभियुक्त को अधिकार होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने वह प्रार्थना पत्र दे सकता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस आशय से उसका डाक्टरी परीक्षण करा लिया जाए या जेल में पह्चान करा लिया जाए जो कुछ मामलों में इस बात का साक्ष्य हो सकता है कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है। यह इस बात का साक्ष्य हो सकता है कि उसके प्रति किसी अन्य द्वारा जुर्म किया गया है। अभियुक्त को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यदि उसके विरुद्ध नामजद रिपोर्ट न हों या गवाह उसे न पहचानते हो तो अपने को बापर्दा रखें। पुलिस को भी ऐसे व्यक्ति को बापर्दा रखना चाहिए। डॉक्टर सुनील द्वारा महिला बैरक में जाकर महिला बंदियों को भी विधिक जागरुकता दी गई। कई महिलाओं द्वारा यह शिकायत की गई कि उनका कोई भी वकील अब तक नियुक्त नहीं हुआ है। डॉक्टर सुनील द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललितपुर को अविलंब कार्रवाई हेतु अवगत करा देंगे। जेल लोक अदालत में 15 वाद नियत किये गये थे जिसमें 12 वादों का निस्तारण कर निरूद्ध बन्दियों को लाभ प्रदान किया गया। उक्त अवसर पर जीवन सिंह, कारापाल, भोलानाथ अम्बेडकर, उपकारापाल व न्यायालय की ओर से रोहित राठौर एवं पंकज कुमार एवं ललितपुर लाइव से मनोज जैन आदि उपस्थित रहें।

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