Pan Card: आज के समय में पैन कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर निवेश, टैक्स से जुड़े काम और सरकारी योजनाओं में आवेदन तक हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी पहचान का एक जरूरी प्रमाण बन गया है। ऐसे में यदि पैन कार्ड में दर्ज नाम गलत हो, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
गलत नाम होने की स्थिति में बैंकिंग कार्य, इनकम टैक्स फाइलिंग, केवाईसी और सरकारी स्कीम का लाभ लेने में दिक्कत आती है। कई बार फॉर्म रिजेक्ट तक हो जाते हैं। इसलिए पैन कार्ड में नाम सही होना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन पैन कार्ड में नाम बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड में नाम कैसे बदला जा सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होती है।
यह भी पढ़ें: Ration Card: ध्यान दें! 1 जनवरी से इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन, आज ही पूरा करें यह जरूरी काम
पैन कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया
पैन कार्ड में नाम बदलने या किसी भी तरह का सुधार करने के लिए आप ऑनलाइन माध्यम का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा अधिकृत दो पोर्टल उपलब्ध हैं, जिनके जरिए यह काम आसानी से किया जा सकता है। आप TIN-NSDL (जिसे अब Protean के नाम से जाना जाता है) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पैन डिटेल्स में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के स्टेप्स
- सबसे पहले आपको TIN-NSDL (Protean) या UTIITSL की वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद पैन कार्ड में सुधार या बदलाव से संबंधित विकल्प चुनना होगा।
- इसके बाद आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसमें सही नाम और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
- फॉर्म के साथ पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ताकि नाम परिवर्तन को प्रमाणित किया जा सके।
जब आप सभी जानकारियां सही तरीके से भरकर फॉर्म सबमिट कर देते हैं, तो आपको एक 15 अंकों का पावती या एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। इस नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका अनुरोध किस चरण में है।
यह भी पढ़ें: 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले सावधान! इन 3 कामों में देरी पड़ सकती है भारी – NPS Scheme Update
क्या नाम बदलने के लिए शुल्क देना पड़ता है?
यदि आप केवल डिजिटल पैन कार्ड में बदलाव करवा रहे हैं, तो शुल्क कम हो सकता है। वहीं अगर आप फिजिकल पैन कार्ड यानी हार्ड कॉपी मंगवाते हैं, तो इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है। यह भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और विवरण अपडेट होने के बाद नया पैन कार्ड आमतौर पर 30 से 45 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाता है।
किन कारणों से बदलवाना पड़ता है पैन कार्ड में नाम?
- पैन कार्ड में नाम बदलने की जरूरत कई कारणों से पड़ सकती है।
- कई बार नाम की स्पेलिंग गलत दर्ज हो जाती है।
- शादी के बाद उपनाम या सरनेम बदलने की स्थिति में भी नाम अपडेट कराना जरूरी होता है।
- इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने कानूनी रूप से अपना नाम बदला हो, तो पैन कार्ड में भी वही नाम अपडेट करवाना जरूरी होता है।
अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत है, तो उसे नजरअंदाज न करें। समय रहते नाम सही करा लेने से भविष्य में होने वाली परेशानियों से आसानी से बचा जा सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक –
| Whatsapp Group | Click Here |
| Telegram Group | Click Here |
यह भी पढ़ें: –
- Lalitpur News: ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को मिल सकती है मंत्री पद की जिम्मेदारी, चर्चा तेज
- Lalitpur News: डगडगी गौशाला मामले में देवेंद्र कौशिक की जमानत टली, 12 जनवरी को सुनवाई

अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।