बड़ी खुशखबरी! 60 वर्ष की उम्र पर मिलेगी ₹3000 मासिक पेंशन, जानें पूरा प्लान – PM Shram Yogi Pension Scheme

PM Shram Yogi Pension Scheme: देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीयन अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में पात्र लोगों का पंजीयन किया जाएगा।

यह अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिकों और व्यापारियों का पंजीयन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंजीयन 16 फरवरी से 15 मार्च के बीच कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के पात्र कौन

इस योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के ऐसे श्रमिक उठा सकते हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है। साथ ही लाभार्थीआयकरदाता नहीं होना चाहिए और न ही वह ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ा होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड-डे मील कर्मी, निर्माण श्रमिक, ईंट भट्ठा मजदूर, खेतिहर मजदूर, मनरेगा श्रमिक, हथकरघा, बीड़ी और चमड़ा उद्योग से जुड़े श्रमिकों के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

छोटे व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना

प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना उन स्वयं नियोजित व्यापारियों के लिए है, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है और जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। इस योजना में किराना दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, वर्कशॉप संचालक, छोटे होटल-रेस्तरां मालिक, कमीशन एजेंट और रियल एस्टेट एजेंट जैसे छोटे व्यापारी शामिल किए गए हैं।

60 वर्ष के बाद मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन

दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। निर्धारित आयु पूरी करने के बाद, यानी 60 वर्ष के पश्चात, उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि किसी कारणवश लाभार्थी का निधन हो जाता है, तो उसके पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है।

पंजीयन की प्रक्रिया

पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा इच्छुक लाभार्थी स्वयं भी ई-श्रम या मानधन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और नामिनी की जानकारी अनिवार्य होगी। सरकार की यह पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

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