Tax Free State: किसी भी व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती चली जाती है और जैसे ही वह करोड़ों में होती है तो भारत देश में रहने वाले व्यक्ति के लिये कर के रूप में सरकार को इनकम टैक्स (Income Tax) देना पड़ता है। इसके बाद व्यक्ति का जो भी व्यापार वह चला रहा है उसमें किसी भी प्रकार की रूकावट नहीं आती है,
लेकिन हम आपको भारत देश के एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहां के करोड़पतियों को एक रूपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। उस राज्य का नाम सिक्किम है। यानि वह पूरा राज्य करोड़पतियों के लिये टैक्स फ्री है। सिक्किम राज्य में इनकम टैक्स की व्यवस्था ऐतिहासिक और कानूनी है। जो अभी तक यहां के नागरिकों के लिये लागू है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तारपूर्वक।
Tax Free State: आखिरकार सिक्किम में कर छूट क्यों है?
सिक्किम भारत देश का एक पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य है। इस राज्य में करोड़पति नागरिकों को टैक्स एक रूपये भी नहीं देना पड़ता है, इसके प्रमुख ऐतिहासिक और कानूनी व्यवस्थात्मक कारण हैं। इतिहास के अनुसार बता दें कि जब सन् 1975 में सिक्किम राज्य भारत देश में विलय हुआ था, तो उस समय यहां के नागरिकों ने विलय से पूर्व विशेष संरक्षण प्रदान की मांग की थी,
उनकी मांग के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत सिक्किम के नागरिकों को विशेष अधिकार दिये गये हैं, जिनमंे इनकम टैक्स की छूट भी शामिल की गई है। यह भी बता दें कि सिक्किम में 1948 में लागू किए गए एक पुराने कानून सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल के तहत वहां के निवासियों को भारत सरकार द्वारा लगाए गए इनका टैक्स एक्ट से मुक्त किया गया है। इसी व्यवस्था अनुसार सिक्किम के नागरिकों को टैक्स नहीं देना पड़ता है।
Tax Free State: सिक्किम के इन नागरिकों को मिलती है टैक्स में छूट
भारत देश के सिक्किम राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट मिलती है। यानि इस राज्य के ही निवासी इसके लिये पात्र हैं। देश के अन्य राज्यों से बसने वाले नागरिकों को इनकम टैक्स में छूट नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में अगर सिक्किम राज्य का कोई भी नागरिक भारत देश के किसी अन्य राज्य में भी बसकर वहां कमाई करता है तो उसे अन्य राज्य में टैक्स देना होगा। यह प्रावधान सिर्फ सिक्किम राज्य के निवासियों के लिये ही है।
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