31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले सावधान! इन 3 कामों में देरी पड़ सकती है भारी – NPS Scheme Update

NPS Scheme Update: साल का अंत नजदीक है और 31 दिसंबर सिर्फ नए साल की तैयारी की तारीख नहीं, बल्कि कई अहम फाइनेंशियल नियमों और डेडलाइनों से भी जुड़ी हुई है। अगर समय रहते कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए, तो आम लोगों को आर्थिक नुकसान, अतिरिक्त टैक्स, जुर्माना और भविष्य की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 31 दिसंबर से पहले किन अहम कामों को पूरा करना अनिवार्य है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए यह समय खास तौर पर महत्वपूर्ण है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में NPS से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। नियामक ने स्कीम A को बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि इस स्कीम में निवेशकों की संख्या और कुल निवेश काफी कम था।

स्कीम A के तहत REITs, InvITs, AIFs और अन्य वैकल्पिक निवेश विकल्प शामिल थे, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाला माना जाता है। इसी कारण इस स्कीम को अब स्कीम C (कॉरपोरेट डेट) और स्कीम E (इक्विटी) में मर्ज किया जा रहा है। जो निवेशक अभी भी स्कीम A से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपनी NPS होल्डिंग्स की समीक्षा करनी चाहिए और समय रहते जरूरी बदलाव कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की असुविधा या नुकसान न हो।

इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी आखिरी डेडलाइन

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के लिहाज से भी 31 दिसंबर बेहद अहम तारीख है। असेसमेंट ईयर 2025-26 यानी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेट या संशोधित (Revised) रिटर्न भरने की अंतिम तिथि यही है। अगर किसी टैक्सपेयर्स ने अब तक ITR फाइल नहीं किया है या पहले भरे गए रिटर्न में कोई गलती रह गई है, तो यह सुधार करने का आखिरी मौका है।

31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने पर न सिर्फ जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि बकाया टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है। इसके अलावा, बिजनेस या शेयर बाजार में हुए नुकसान को भविष्य की आय से एडजस्ट करने का अधिकार भी खत्म हो सकता है, जिससे टैक्स बोझ बढ़ सकता है।

आधार–पैन लिंकिंग का अंतिम मौका

आधार और पैन को लिंक करने से जुड़ा मामला भी 31 दिसंबर से जुड़ा हुआ है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन एक विशेष श्रेणी के लोगों के लिए यह डेडलाइन अभी भी लागू है।

यह नियम उन लोगों पर लागू होता है, जिन्होंने पैन कार्ड बनवाते समय आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था। ऐसे मामलों में 31 दिसंबर तक आधार और पैन को लिंक करना जरूरी है। अगर तय समय सीमा तक लिंकिंग नहीं की गई, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं।

समय पर काम पूरे करना क्यों जरूरी है

साल के आखिरी दिनों में इन जरूरी फाइनेंशियल कामों को पूरा करना इसलिए भी जरूरी है, ताकि नए साल की शुरुआत किसी कानूनी या आर्थिक परेशानी के साथ न हो। समय पर सही फैसले लेने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी मजबूत होती है।

निष्कर्ष

31 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि कई अहम फाइनेंशियल जिम्मेदारियों की आखिरी सीमा है। चाहे बात NPS स्कीम में बदलाव की हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की या फिर आधार–पैन लिंकिंग की. इन सभी कामों को समय रहते पूरा करना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है।

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