UP Lalitpur News Today: ललितपुर में मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषियों को 03 वर्ष का कारावास

UP Lalitpur News Today: ललितपुर पुलिस द्वारा की गई सशक्त विवेचना एवं प्रभावी न्यायिक पैरवी के परिणामस्वरूप मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 03 वर्ष के कारावास एवं ₹10,500 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय अपराधियों के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में ललितपुर पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चला सजा दिलाने का अभियान

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्पष्ट निर्देशन में प्रदेशभर में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र एवं अधिकतम सजा दिलाए जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ललितपुर, मो० मुश्ताक द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

थाना गिरार में दर्ज हुआ था गंभीर मारपीट का मामला

इस क्रम में थाना गिरार, जनपद ललितपुर में मु०अ०सं० 149/2010 धारा 323/325/504 भा०द०वि० के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में अभियुक्तगण

  1. सुखलाल पुत्र टूडे लोधी

  2. लक्खू पुत्र फूलसिंह लोधी

  3. मंगल पुत्र खड़ी लोधी

    निवासी ग्राम सेमराखेड़ा, थाना गिरार, जनपद ललितपुर के विरुद्ध गंभीर मारपीट एवं चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे।

वैज्ञानिक और तथ्यपरक विवेचना से मजबूत हुआ केस

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना गिरार पुलिस द्वारा एक डेडीकेटेड टीम का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित की। गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट तथा अन्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

पुलिस अधीक्षक की निगरानी में हुई निरंतर प्रभावी पैरवी

पुलिस अधीक्षक ललितपुर द्वारा इस प्रकरण की निरंतर मॉनिटरिंग की गई। थाना गिरार पुलिस, न्यायालय के पैरोकार तथा अभियोजन पक्ष द्वारा समन्वय के साथ अथक प्रयास करते हुए प्रभावी पैरवी की गई। प्रत्येक सुनवाई में साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला न्यायालय में सुदृढ़ रूप से स्थापित हुआ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट महरौनी का ऐतिहासिक निर्णय

दिनांक 16.12.2025 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी द्वारा प्रकरण की सुनवाई पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण सुखलाल, लक्खू एवं मंगल को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं ₹10,500 की धनराशि के अर्थदंड से दंडित किया।

अपराध पर कानून का सख्त संदेश

यह निर्णय न केवल पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की जीत है, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश भी देता है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ललितपुर पुलिस की यह कार्रवाई जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और आमजन में सुरक्षा का विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ललितपुर पुलिस का संकल्प

ललितपुर पुलिस ने दोहराया है कि भविष्य में भी ऐसे सभी चिन्हित मामलों में सख्त विवेचना एवं प्रभावी पैरवी के माध्यम से अपराधियों को न्यायालय से कठोर सजा दिलाई जाएगी, ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और समाज में कानून का भय बना रहे।

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