Lalitpur News: ललितपुर। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नाराहट पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, मामला ग्राम बरौदिया का है। गांव निवासी प्रीतम पुत्र धारिया बसौर ने 13 अक्टूबर 2026 को थाना नाराहट में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके और उनके परिजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देने और उनकी पत्नी के सिर पर जान से मारने की नीयत से वार करने का आरोप लगाया गया था। शिकायत के आधार पर थाना नाराहट में मुकदमा अपराध संख्या 204/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 115(2), 352 और 351(3) में अभियोग दर्ज किया गया था।
Lalitpur News: चार वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने 15 अक्टूबर 2026 को मामले में वांछित चार आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वनाथ, कप्तान, रज्जू और नीलेश के रूप में हुई है।
पुलिस अधीक्षक ललितपुर संजीव कुमार बाजपेई के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह तथा क्षेत्राधिकारी पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना नाराहट के प्रभारी थानाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
Lalitpur News: गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
विश्वनाथ पुत्र रन्धीर अहिरवार — निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट, जनपद ललितपुर।
कप्तान पुत्र रन्धीर अहिरवार — निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट, जनपद ललितपुर।
रज्जू पुत्र रन्धीर अहिरवार — निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट, जनपद ललितपुर।
नीलेश पुत्र राकेश बसोर — निवासी ग्राम रनगांव, थाना मड़ावरा, जनपद ललितपुर; वर्तमान निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट।
न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी
पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
नोट: यह समाचार पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट पर आधारित है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Police Arrest Rules: किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस? जानिए गिरफ्तारी से जुड़े जरूरी कानूनी अधिकार

अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।
