ललितपुर, उत्तर प्रदेश – जनपद ललितपुर में हत्या के एक गंभीर प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई समयबद्ध और प्रमाणिक विवेचना के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में थाना मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम रनगांव निवासी राम सिंह पुत्र प्रेम अहिरवार के खिलाफ हत्या के गंभीर आरोपों में मुकदमा संख्या 59/2023, धारा 302/326A भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस केस की विवेचना को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, घटनास्थल की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सशक्त चार्जशीट तैयार की। थाना मड़ावरा पुलिस एवं कोर्ट पैरोकारों ने समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी की।
निर्णय का निष्कर्ष
29 मई 2025 को ललितपुर के माननीय एडीजे प्रथम न्यायालय ने आरोपी राम सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद (आजीवन कारावास) एवं ₹10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस की भूमिका
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में ललितपुर पुलिस द्वारा चिन्हित गंभीर मामलों में अपराधियों को कठोर सजा दिलवाने हेतु थाना प्रभारियों और पैरोकारों को सक्रिय किया गया था। इसी नीति का परिणाम है कि अपराधियों को न्याय के कठघरे तक पहुंचाया जा रहा है।
#LalitpurNews #LENNEWS #CrimeNews #UttarPradeshPolice #MurderCase #LalitpurCourt #UPNews #जनपदललितपुर #RamSingh #AjeevanKarawas #BundelkhandSamachar
महत्वपूर्ण लिंक –
Whatsapp Group | Click Here |
Telegram Group | Click Here |
यह भी पढ़ें: –
- PM Surya Ghar Solar Yojana: बिजली बिल की करें छुटटी! सब्सिडी स्कीम की पात्रता ऐसे करें चेक
- Property Papers : जमीन खरीदने से पहले कैसे चेक करें की प्रोपर्ट्री की रजिस्ट्री असली है या नकली, ऐसे करें पता Property Documents