Lalitpur Police News 2025: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ललितपुर मो0 मुश्ताक द्वारा जनपद में चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्तगण 1 .कल्लू पुत्र भैयालाल 2.मन्नू उर्फ लटौरा पुत्र भैयालाल 3.जुगराज पुत्र कल्लू नि0गण ग्राम बानौनी थाना बानपुर जनपद ललितपुर के विरूद्ध थाना बानपुर में मु0अ0सं0 155/2012 धारा 323/332/353 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था,
जिसमें वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय द्वारा उपरोक्त प्रकरण की निरन्तर प्रभावी पैरवी करवायी गयी जिसमें थाना बानपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार व अभियोजन पक्ष के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी करते हुए 31.10.2025 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, महरौनी द्वारा अभियुक्तगण कल्लू, मन्नू उर्फ लटौरा, जुगराज उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास की सजा व 2500-2500 रूपये धनराशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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