Azam Khan Gets Bail (आजम खान को मिली जमानत): मामला उस वक्त का है जब 3 जनवरी, 2019 को रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था और आरोप लगाया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके परिवार को जालसाजी के एक मामले में राहत दी है।
मामले की सुनवाई करते हुये कोर्ट ने खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी है। हालांकि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, हालांकि उनको जमानत दे दी गई है। आजम खान के वकील ने मीडिया को बताया कि तीनों को जमानत दे दी गई है।
Azam Khan Gets Bail (आजम खान को मिली जमानत): यह था आजम का पूरा मामला
आरोपपत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 बताई गई थी। जबकि दूसरे प्रमाण पत्र से पता चला कि उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था। तीनों को धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उददेश्य से जालसाजी), 471, 472 के तहत दोषी पाया गया था।
Azam Khan Gets Bail (आजम खान को मिली जमानत): 2019 में नफरत भरे भाषण मामले में तीन साल की हुई थी सजा
वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को पिछले साल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था जब एक अदालत ने उन्हें 2019 के नफरत भरे भाषण मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी। आजम ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सदर विधानसभा सीट से रिकॉर्ड 10वीं बार जीत हासिल की। इसके बाद से उन्हें रामपुर संसदीय सीट छोड़ दी थी।
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