Lalitpur News: नो स्मोकिंग डे के उपलक्ष्य में 09 मार्च से 30 मार्च तक चलेगा जागरूकता अभियान

Lalitpur News: ललितपुर हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, जिसके चलते आठ मार्च विश्व महिला दिवस के साथ यह दिवस भी मनाया जाएगा। नो स्मोकिंग डे के उपलक्ष्य में 09 मार्च से 30 मार्च तक जागरूकता अभियान भी चलेगा। इस दौरान वेबिनार, प्रशिक्षण, शपथ ग्रहण, गोष्ठी, वॉक फार नो टोबैको, वृहद हस्ताक्षर अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ जे एस बक्शी ने बताया कि गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति आमजन मानस विशेषकर युवाओं को जागरूक करते हुये उन्हें धूम्रपान नही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान करने से शरीर में खून की नसें संकरी एवं कठोर हो जाती हैं, जिससे शारीर में रक्तसंचार की प्रक्रिया बाधित होती है, और अंग प्रभावित होने लगते हैंद्य समस्या बढ़ने पर कई बार प्रभावित अंग को काटने की नौबत आ जाती है। धूम्रपान उम्र को दिन-प्रतिदिन कम करते हैं। विभाग की जिम्मेदारी है कि वह स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाये ताकि वह स्वस्थ एवं सुखी रहे।

Lalitpur News: सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान अपराध

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अमित तिवारी ने बताया कि तम्बाकू एवं धूम्रपान के सेवन से शरीर के सभी अंगो पर दुष्प्रभाव पड़ता है, जैसे हृदय, फेफड़े, धमनियों, मस्तिष्क आदिद्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नो स्मोकिंग डे को मनाने के संबंध में चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महरौनी, मड़ावरा,बार,तालबेहट,बिरधा, जखौरा एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोविन्दनगर, नेहरूनगर को निर्देश जारी कर दिए हैं।

कम्यूनिटी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ सौरभ सक्सेना ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान के शिकार होते हैं, जो बहुत ही खतरनाक होता है। अभियान के दौरान लोगों में तंबाकू और धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों में एवं कार्यालय परिसर में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी,साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। कार्यक्रम के जनपद सलाहकार डॉ रुद्रप्रताप सिंह बुन्देला ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू याधूम्रपान सेवन करना अपराध है। ऐसा करने पर धारा-21 के अन्तर्गत 200 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

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