UP Panchayat Chunav Update: यूपी में पंचायत चुनाव होने के लिए अब कुछ ही महीने बाकी बचे हुए हैं। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियों के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी हैं। तो वहीं पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने भी अभी से ही अपने क्षेत्र मंे व्यवहार बनाने शुरू कर दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माहौल अभी से गर्म हो गया है। ऐसे में संभावनाएं यह भी जताई जा रही हैं कि अगले साल 2026 में अप्रैल से मई महीने में चुनाव हो सकते हैं।
अहम जानकारी के अनुसार बता दें कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि को लेकर जरूरी सूचना आयी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए सामान्य वर्ग की तुलना में सभी शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। आइए खबर में जानते हैं विस्तारपूर्वक।
आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन और जमानत राशि कितनी तय हुई?
पंचायत चुनाव में आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST) के उम्मीदवारों के लिए नामांकन और जमानत राशि सामान्य वर्ग की तुलना में आधी रखी गई है।
नीचे अलग-अलग पदों के लिए तय राशि दी गई है
- ग्राम पंचायत सदस्य: नामांकन शुल्क ₹100, जमानत राशि ₹400
- ग्राम प्रधान: नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
- क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC): नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1500
- जिला पंचायत सदस्य: नामांकन शुल्क ₹500, जमानत राशि ₹4000
- ब्लॉक प्रमुख: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹5000
- जिला पंचायत अध्यक्ष: नामांकन शुल्क ₹1500, जमानत राशि ₹12500
यह दरें आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित की गई हैं, ताकि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर मिल सके।
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन व जमानत राशि
सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए पंचायत चुनाव में नामांकन शुल्क और जमानत राशि इस प्रकार तय की गई है
- ग्राम पंचायत सदस्य: नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800
- ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC): नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3000
- जिला पंचायत सदस्य: नामांकन शुल्क ₹1000, जमानत राशि ₹8000
- ब्लॉक प्रमुख: नामांकन शुल्क ₹2000, जमानत राशि ₹10000
- जिला पंचायत अध्यक्ष: नामांकन शुल्क ₹3000, जमानत राशि ₹25000
ये दरें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तय की गई हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।
नामांकन शुल्क और जमानत राशि क्या होती है?
चुनाव प्रक्रिया में नामांकन शुल्क और जमानत राशि दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए समझते हैं इनका मतलब —
नामांकन शुल्क (Nomination Fee): यह वह निर्धारित फीस होती है, जो किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते समय जमा करनी होती है। यह राशि गैर-वापसी योग्य (Non-refundable) होती है और उम्मीदवारी की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए ली जाती है।
जमानत राशि (Security Deposit): जमानत राशि वह धनराशि होती है जो उम्मीदवार अपनी गंभीरता दिखाने के लिए नामांकन के समय जमा करता है। इसका उद्देश्य केवल उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना है जो वास्तव में जनता के बीच समर्थन रखते हों। अगर कोई प्रत्याशी कुल वैध मतों का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 1/6 हिस्सा) नहीं प्राप्त कर पाता है, तो यह राशि जब्त कर ली जाती है। लेकिन यदि उम्मीदवार पर्याप्त वोट हासिल कर लेता है या अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो यह राशि उसे वापस कर दी जाती है।
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अर्जुन झा एक अनुभवी लेखक और डिजिटल पत्रकार हैं, जो राजनीति, सरकारी योजनाओं, शिक्षा और करियर से जुड़ी ख़बरों में गहरी रुचि रखते हैं। इनका उद्देश्य है लोगों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुँचाना। Len News के माध्यम से इन्होंने हज़ारों पाठकों को सरकारी अपडेट, योजना फॉर्म और रोजगार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई है।

