UP Panchayat Elections Update: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, उम्मीदवारों के लिए जरूरी नियम, जानें पूरी जानकारी

UP Panchayat Elections Update: उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आयी है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम चुनावी व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। पूरी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा तय की गई नई सीमा के अनुसार, गांव पंचायत के ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 1.25 लाख रूपये खर्च कर सकेंगे।

तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए यह सीमा 7 लाख रूपये तय की गई है। निर्वाचन आयोग के इस कदम से चुनाव में पारदर्शिता और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया गया है। यानि अब प्रधानी के उम्मीदवार और जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार ज्यादा पैसा चुनाव में खर्च नहीं कर सकेंगे।

पंचायत चुनाव कब होगा?

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में बड़ी ही उत्सुकता देखने को मिल रही है, यूपी में पंचायत चुनाव साल 2026 में होने वाला है जिसको लेकर सरकार अभी से पूरी तैयारियां तेज कर रही है। पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया है। इस अनुसार आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी हैं। पुनर्गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर कुल मिलाकर 57,695 ही रह गई हैं।

प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा तय

  • ग्राम प्रधान – 1.25 लाख रूपये
  • क्षेत्र पंचायत प्रमुख – 3.5 लाख रूपये
  • जिला पंचायत अध्यक्ष – 7 लाख रूपये

सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार यह भी बता दें कि चुनाव में खर्च करने की सीमा के साथ ही अलग-अलग पदो के लिए नामांकन पत्र खरीदने की राशि और जमानत राशि भी निर्धारित कर दी गई है। जबकि अलग-अलग पदों के लिए पर्चे का मूल्य 100 रूपये से लेकर 1500 रूपये तक तय किया गया है। इसी प्रकार प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 400 रूपये से लेकर अधिकतम 25000 रूपये तक निर्धारित की गई है। यह नियम आगामी पंचायत चुनावों के लिए तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

मतदान सूची में ऐसे जोड़ें अपना नाम

अगर आपका नाम मतदान सूची (Voter List) में नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में पहले से है या नहीं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://electoralsearch.in/ पर जाएं।

यहां अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और जिला दर्ज करें। अगर आपका नाम सूची में दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि आप पहले से पंजीकृत हैं। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं दिखता है, तो आपको नया पंजीकरण करना होगा। इसके लिए https://www.nvsp.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। यहां पर Form 6 भरकर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ सकते हैं। यदि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत आए या जानकारी चाहिए, तो आप 1950 नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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