Lalitpur News: ललितपुर अदालत का बड़ा फैसला: मारपीट केस में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सज़ा

Lalitpur News: ललितपुर जनपद की पुलिस ने एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए मारपीट के पुराने प्रकरण में तीन अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों तथा पुलिस अधीक्षक ललितपुर मोहम्मद मुश्ताक के सतत मॉनिटरिंग के तहत की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोषियों को न्यायालय से तीन-तीन वर्ष का कारावास और 35-35 सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए थे कि चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में तालबेहट थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ेसरा निवासी अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह परमार, लल्ला यादव पुत्र भगवानदास और पप्पू यादव पुत्र हजरत यादव के खिलाफ दर्ज मामले में तेजी से कार्यवाही की गई।

तीन दोषियों पर 3 साल जेल और 3500 रुपये अर्थदंड

इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वर्ष 2016 में थाना तालबेहट पर मुकदमा अपराध संख्या 825/2016 पंजीकृत हुआ था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504, 506, 325, 34 के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(द), (ध) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया, जिसने वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध विवेचना की। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस केस की लगातार समीक्षा की गई और थाना तालबेहट पुलिस, कोर्ट पैरोकार तथा अभियोजन पक्ष को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए।

अदालत ने सुनाई कड़ी सज़ा

लगातार प्रयासों का परिणाम यह रहा कि दिनांक 13 जून 2025 को माननीय एडीजे एससी/एसटी एक्ट न्यायालय, ललितपुर ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास और 3,500-3,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस फैसले ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के साथ-साथ जिले की पुलिस की कार्यकुशलता को भी प्रमाणित किया है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि ललितपुर पुलिस अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न केवल तत्पर है बल्कि मजबूत पैरवी कर अपराधियों को कानून के कठघरे तक पहुंचाने में भी पूरी तरह सक्षम है। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश और टीम के संयुक्त प्रयासों से यह मामला न्याय की दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।

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