Bihar SIR Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं

Bihar SIR Hearing: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बिहार में स्पेशल रजिस्टर ऑफ इंडियन (SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई कुछ ही समय पहले शुरू हो गई है। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया कि क्या आधार को नागरिकता के सबूत के रूप में मान्यता दी जा सकती है या नहीं। कोर्ट की सुनवाई के दौरान वकील सिब्बल ने जज से पूंछा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हर सुनवाई में आप आधार पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या आप इसे नागरिकता का सबूत सबूत मान रहे हैं?

वरिष्ठ वकील सिब्बल ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश में यह कहा गया था कि आधार को भी मान्यता दी जाए। इस आधार पर फैसला लेना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग जो कार्रवाई कर रहा है, वह गलत है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

Bihar SIR Hearing: वकील सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील

कांग्रेस के वरिष्ठ वकील सिब्बल ने अपनी दलील में कहा है कि बीएलओ इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस तरह का मौखिक आदेश भी मिल चुका है। आगे यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिन्होंने आधार को स्वीकार नहीं किया। अदालत को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की जरूरत है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित हो पाए।

Bihar SIR Hearing: आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं-जज

जज ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा 11 दस्तावेजों में से किसी अन्य दस्तावेज को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वहीं कपिल सिब्बल ने प्रस्ताव रखा है कि आधार को 12वां दस्तावेज घोषित किया जाए, तो जज ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इसे पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्यता दी जा सकती है।

साथ ही जज ने नोटिस के विषय पर सवाल किया कि 11 दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज नागरिकता के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि कोर्टको स्थिति समझाई, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का व्यापक प्राचार किया गया और लोग आधार की कॉपी भी ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं।

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